Delhi Highcourt ने CM केजरीवाल की याचिका का किया खंडन, 9 बार समन का किया रिजेक्शन, गिरफ्तारी होना तय! Arvind Kejriwal: दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को आज यानी गुरुवार 21 मार्च को कोर्ट ने बड़ा झटका दे दिया है। कोर्ट ने केजरीवाल को गिरफ्तारी में कोई राहत नहीं दी है। ED के समन पर केजरीवाल पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हो रहे थे। ED 9 बार दिल्ली के सीएम को समन भेज चुकी है। वहीं केजरीवाल हर बार पक्ष पर इल्जाम डाल देते हैं कि यह उनकी साजिश है मुझे गिरफ्तार कराने की और कोई न कोई बहाना बना कर ED के समन को ठुकरा देते हैं। इसी के तहत अदालत ने बयान जारी करते हुए कहा है कि समन के जवाब में केजरीवाल को ED के सामने पेश होना होगा, उनकी गिरफ्तारी पर रोक नहीं है।
गिरफ्तार ना करने की गारंटी मांगी बता दें कि ED के समन के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट ने ED से सबूत मांगे थे। इसके बाद ED के अधिकारी ने जज को सबूत सौंपे। कहा जा रहा है कि सबूत देखने के बाद जज आज इस मामले में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। दरअसल,CM केजरीवाल ने ED के समन इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। सुनवाई के दौरान ED के नोटिसों के बाद दिल्ली सीएम केजरीवाल ने पूछताछ के लिए आने से पहले गिरफ्तार ना करने की गारंटी मांगी थी।
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किसने कहा हमें गिरफ्तार करना है? ASG ने प्रोटेक्शन दिए जाने के लिए दिए गए आदेशों का हवाला देने पर कहा कि ”अंतरिम राहत के आदेश को नियम नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने ED से पूछा कि आप समन के बाद समन भेज रहे हैं! आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? कौन रोक रहा है?” ED के वकील ASG एसवी राजू ने कहा कि ”आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? कौन रोक रहा है? उनको पता नहीं किसने कह दिया कि हम गिरफ्तार करने को उनको बुला रहे हैं।”
केजरीवाल जांच में सहयोग करें ASG ने कहा कि ”हम तो बस पूछताछ करना चाहते हैं। हमारे पास तो समन करने का अधिकार है। केजरीवाल को तो समन के तहत आ कर जांच में सहयोग करते हुए हमारे सवालों के जवाब देने चाहिए। राजू ने केजरीवाल की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए कुछ वक्त मांगा है। इस याचिका पर भी मुख्य याचिका के साथ सुनवाई करने की दलील दी है।”
राजू ने ईडी की ओर से आगे कहा कि ”केजरीवाल पिछले आदेशों का हवाला देकर गारंटी चाहते हैं। हम ऐसे सैकड़ों आदेश कोर्ट के सामने रख सकते हैं जिनमें याचिकाकर्ता को कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी।”‘ ED ने कहा कि, अरविंद केजरीवाल ये याचिका व्यक्तिगत आधार पर दाखिल की हैं। पार्टी के आधार पर नहीं। आम आदमी पार्टी इस मामले में पक्ष ही नही है।”
क्या केजरीवाल अपील नहीं कर सकते? इस पर केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा है कि केजरीवाल पहले भी कई बार कोर्ट में पेश हो चुके हैं। सिंघवी ने सवाल पूछा कि क्या वह वरिष्ठ जजों की खंडपीठ के सामने अपील नहीं कर सकते कि उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए? उन्होंने आगे कहा कि ”इस आश्वासन के बाद उन्हें भी पेश होने में कोई आपत्ति नहीं है।” सिंघवी ने कई अदालतों के पुराने आदेशों का हवाला दिया, ”जिनमें आरोपी या वांछित को किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई से अभय दान दिया गया है।’‘ जब तक ED उनकी याचिका पर जवाब दाखिल ना कर दे, तब तक कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाना चाहिए।
22 अप्रैल को अगली सुनवाई गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ED ने 9वीं बार समन भेजते हुए आज 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया था। लेकिन केजरीवाल आज भी ED के सामने पेश नहीं हुए। पूछताछ से पहले ही केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया और कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं किए जाने की मांग की। फिर बुधवार 20 मार्च को इस मामले पर कोर्ट की प्रोसीडिंग में सवाल भी उठे कि,”समन सुनवाई योग्य है कि नहीं।”
इस पर ED ने कहा कि ”समन सुनवाई योग्य है या नही है। इस बात पर सुनवाई 22 अप्रैल को होगी, इसके लिए अगली तारीख 22 अप्रैल तारीख तय हुई है।” वहीं, ED की ने कहा है कि ”आप अंतिम आदेश को पूर्व प्रमाण की तरह नहीं ले सकते हैं।” बता दें कि इससे पहले भेजे गए समन पर पेश नहीं होने के मामले में उन्हें शनिवार 16 मार्च को ही दिल्ली की एक अदालत से जमानत मिली थी।
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